सीमांकन रिपोर्ट में गड़बड़ी के आरोप पर कलेक्टर अवनीश शरण के आदेश पर एसडीएम ने पटवारी को किया निलंबित*

बेलगहना तहसील के ग्राम डाडबछाली के पटवारी रामनरेश बागड़ी को निलंबित कर दिया गया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने अपनी पूर्व पदस्थापना के दौरान ग्राम मटसगरा में सीमांकन में गड़बड़ी की थी। इस मामले में कलेक्टर अवनीश शरण के निर्देश पर एसडीएम कोटा ने आज निलंबन आदेश जारी किया।

एसडीएम द्वारा जारी आदेश के अनुसार, तहसील बेलगहना, जिला बिलासपुर के पटवारी हल्का नंबर 03, ग्राम डाडबछाली में पदस्थ पटवारी रामनरेश बागड़ी पर आरोप है कि उन्होंने अपनी पूर्व पदस्थापना के दौरान ग्राम मटसगरा, तहसील कोटा में भूमि सीमांकन में अनियमितता की। शिकायतकर्ता श्री सुरेश कुमार (पिता फूलसिंह मरावी) की भूमि खसरा नंबर 285/1, 37/1, 37/2 (रकबा 0.591 हे., 0.251 हे., 0.182 हे.) पर सीमांकन की प्रक्रिया में 11 अप्रैल 2017 को स्थल जांच के दौरान यह रिपोर्ट की गई थी कि उनकी भूमि पर जनकराम (पिता चमरू सिंह) का कोई कब्जा नहीं है।

हालांकि, 20 अप्रैल 2017 को तहसीलदार कोटा को प्रेषित सीमांकन प्रतिवेदन में रामनरेश बागड़ी ने हस्ताक्षरित रिपोर्ट में यह उल्लेख किया कि जनकराम ने सुरेश कुमार की भूमि (खसरा नंबर 285/1, रकबा 0.591 हे.) के 0.35 एकड़ भाग पर कब्जा किया हुआ है। इस विरोधाभासी रिपोर्ट से यह स्पष्ट हुआ कि पटवारी रामनरेश बागड़ी ने छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता की धारा 128-129 का सही तरीके से पालन नहीं किया।

इस कृत्य को सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के प्रावधानों के विरुद्ध मानते हुए, अतिरिक्त कलेक्टर बिलासपुर ने रामनरेश बागड़ी को निलंबित कर उनके खिलाफ विभागीय जांच के निर्देश जारी किए हैं।

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