बिलासपुर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

बिलासपुर हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ आरक्षक संवर्ग 2023-24 के तहत चल रही भर्ती प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगा दी है। यह रोक जस्टिस राकेश मोहन पांडेय की सिंगल बेंच ने लगाई। याचिकाकर्ता बेदराम टंडन की याचिका में भर्ती नियमों में किए गए शिथिलकरण को चुनौती दी गई थी।
याचिकाकर्ता का पक्ष:
याचिका में कहा गया कि राजनांदगांव में कांस्टेबल जनरल ड्यूटी के 143 पदों के लिए जारी विज्ञापन के बाद पुलिस विभाग ने अपने कर्मचारियों और पूर्व सैनिकों के बच्चों को शारीरिक मानकों में विशेष छूट दी।
यह छूट ऊंचाई, सीने की चौड़ाई समेत कुल 9 बिंदुओं पर दी गई थी। याचिकाकर्ता ने इसे अन्य नागरिकों के साथ भेदभाव करार दिया, जो संविधान के समानता के अधिकार (अनुच्छेद 14) का उल्लंघन है।

हाईकोर्ट का आदेश:
हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता की दलीलों को सुनते हुए पूरे राज्य में आरक्षक संवर्ग की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा कि नियमों का शिथिलकरण केवल एक विशेष वर्ग को लाभ देने के उद्देश्य से किया गया, जो संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ है।
आगे की प्रक्रिया:
हाईकोर्ट के आदेश के बाद फिलहाल आरक्षक भर्ती प्रक्रिया रोक दी गई है। इस मामले की अगली सुनवाई में भर्ती प्रक्रिया पर अंतिम निर्णय होगा।
राज्य में भर्ती प्रक्रिया पर प्रभाव:
इस फैसले से राज्य में पुलिस विभाग की भर्ती प्रक्रिया प्रभावित हुई है। हजारों अभ्यर्थियों को अब अगली सुनवाई का इंतजार करना होगा।




