छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती विवाद: हाईकोर्ट का नया आदेश, 10 फरवरी से काउंसिलिंग
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षक भर्ती को लेकर चल रहे विवाद में हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। अदालत ने कहा है कि 10 फरवरी से डीएलएड (D.El.Ed) अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए होने वाली काउंसिलिंग में उन बीएड (B.Ed) डिग्रीधारियों को भी शामिल किया जाएगा, जिन्होंने अपनी डीएलएड डिप्लोमा का उल्लेख नहीं किया है। इसके साथ ही, राज्य सरकार को चार सप्ताह के भीतर मामले में अपना पक्ष रखने के लिए कहा गया है।

सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के निर्देशानुसार, राज्य सरकार ने पहले ही 2,885 डीएलएड योग्य अभ्यर्थियों की सूची अदालत में प्रस्तुत की थी। हाईकोर्ट ने इस सूची पर सहमति जताई थी और सरकार को भर्ती प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने के लिए 15 दिनों का समय दिया था।
न्यायालय के आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों की सेवाएं समाप्त करने का आदेश जारी किया है। इसके साथ ही, 10 फरवरी से डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए काउंसिलिंग शुरू करने की घोषणा की गई है।
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि राज्य सरकार न्यायालय के आदेशों का पालन करने में विफल रहती है, तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अदालत ने भर्ती प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से पूरा करने के निर्देश भी दिए हैं।

यह विवाद तब शुरू हुआ जब डीएलएड डिग्रीधारी अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर यह दावा किया कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में केवल बीएड अभ्यर्थियों को शामिल करने का निर्णय गलत है। हाईकोर्ट ने इस दावे को सही ठहराते हुए बीएड डिग्रीधारी अभ्यर्थियों की नियुक्तियों को अवैध घोषित कर दिया था। हालांकि, सरकार द्वारा समय पर कार्रवाई न करने के कारण मामला फिर से न्यायालय में पहुंच गया।
अब देखना होगा कि 10 फरवरी को होने वाली काउंसिलिंग में भर्ती प्रक्रिया सुचारू रूप से आगे बढ़ती है या नहीं।


