प्राचार्य निलंबित: 50 लाख से अधिक के गबन के आरोप में कार्यवाही, जांच के आदेश

छत्तीसगढ़ के कवर्धा पीजी कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य डॉ. बीएस चौहान को 50 लाख रुपये से अधिक की गबन और अनियमितता के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। यह आरोप जनभागीदारी मद के धन के दुरुपयोग से संबंधित है। उच्च शिक्षा विभाग ने इस गंभीर मामले की जांच के लिए निर्देश जारी किए हैं।
आरोप और कार्रवाई
प्राचार्य के खिलाफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) के कार्यकर्ताओं ने गबन के मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद मामले की गहराई से जांच की गई, जिसमें अनियमितताओं की पुष्टि हुई। राज्य शासन ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1965 और 1966 के तहत कार्रवाई करते हुए प्राचार्य को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
जांच के आदेश
उच्च शिक्षा विभाग और राज्य शासन ने इस गबन प्रकरण की गहन जांच के आदेश दिए हैं। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और सार्वजनिक धन का दुरुपयोग रोका जाए।
जनभागीदारी मद का दुरुपयोग
यह मामला उच्च शिक्षा संस्थानों में वित्तीय पारदर्शिता और प्रशासनिक जिम्मेदारी पर गंभीर प्रश्न खड़ा करता है। राज्य सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिया है कि जांच के नतीजों के आधार पर दोषियों के खिलाफ कठोर कदम उठाए जाएं।
यह प्रकरण यह बताता है कि सार्वजनिक संस्थानों में वित्तीय अनुशासन और जिम्मेदारी बनाए रखना कितना आवश्यक है।



