सरकारी डॉक्टरों के निज़ी प्रैक्टिस पर लगी रोक

छत्तीसगढ़ के सरकारी डॉक्टरो की निजी में प्रैक्टिस पर लगी स्वास्थ्य विभाग की रोक स्वास्थ्य विभाग में छत्तीसगढ़ के सरकारी चिकित्सकों के निजी अस्पतालों में प्रैक्टिस पर रोक लगा दी है कार्य अवधि सरकारी डॉक्टर के निजी अस्पतालों डिस्पेंसरी एवं नर्सिंग होम में प्रैक्टिस पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि कई बार समझाने बुझाने एवं निवेदन के बाद भी यह प्रैक्टिस नहीं जा रही है कि सरकारी अस्पताल के डॉक्टर अपने कार्य अवधि में भी निजी प्रैक्टिस की आदत नहीं छोड़ पा रहे हैं इसी तरह स्वास्थ्य विभाग में यह निर्णय लिया है कि कोई भी सरकारी डॉक्टर अपने कार्य अवधि में बाहर प्रैक्टिस नहीं कर सकता है और ना ही अपने प्राइवेट मरीजों को सरकारी कार्य अवधि में उपचार कर सकता है इस विषय को बड़ी कड़ाई के साथ पालन करने के निर्देश दिए गए हैं अधिकारियों का क्या कहना है कि इस आदेश का उद्देश्य सरकारी अस्पतालों में सेवाओं को प्राथमिकता देना निजी प्रैक्टिस के कारण सरकारी कामकाज में उत्पन्न होने वाली व्यवस्थाओं को समाप्त करना एवं जनता तक सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं में सुधार की उम्मीद से किया जा रहा है सरकारी डॉक्टरों को सरकारी अवधि मे निजी प्रैक्टिस की अनुमति नही होगी इसका मतलब है कि वह अपने सरकारी अस्पताल की ड्यूटी खत्म होने के बाद ही किसी निजी प्रैक्टिस में शामिल हो सकते हैं डॉक्टर को अब नर्सिंग होम या निजी क्लीनिक में जाकर प्रेक्टिस करने की अनुमति नहीं होगी यह कदम सरकारी अस्पतालों के कार्य की प्राथमिकता और सेवाओं की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है….

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