“छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: 55 साल से अधिक उम्र के कर्मचारियों का नक्सल क्षेत्र में नहीं होगा तबादला, राज्य शासन का आदेश रद्द”

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने 55 साल से अधिक उम्र के अधिकारियों के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तबादले को लेकर राज्य शासन के आदेश को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने इस फैसले में राज्य शासन के सर्कुलर का हवाला दिया, जिसमें स्पष्ट है कि 55 वर्ष से अधिक उम्र के सरकारी कर्मचारियों को घोर अनुसूचित या नक्सल प्रभावित जिलों में पदस्थ नहीं किया जाएगा। इस आदेश के तहत एक अधिकारी का नक्सल क्षेत्र में तबादला किया गया था, जिसे कोर्ट ने अवैध ठहराया।

रायपुर के महादेवघाट रोड स्थित विकास विहार कॉलोनी की निवासी सरोज वर्मा, जो दुर्ग के महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण अधीक्षक के पद पर तैनात थीं, का स्थानांतरण राज्य शासन द्वारा बीजापुर, जो एक अनुसूचित और नक्सल प्रभावित जिला है, कर दिया गया था। यह आदेश तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग के सचिव द्वारा जारी किया गया था।

प्रशिक्षण अधीक्षक सरोज वर्मा ने अपने स्थानांतरण आदेश को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर की है। यह याचिका उनके अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय के माध्यम से प्रस्तुत की गई है, जिसमें राज्य शासन के फैसले को चुनौती दी गई है।

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