सी जी न्यूज़ छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, पुलिस भर्ती पर लगी रोक को किया समाप्त , अब इनके परिजनों को मिलेगी छूट

छतीसगढ़ हाईकोर्ट ने पुलिस भर्ती पर लगी रोक को हटा दिया है. जस्टिस राकेश मोहन पाण्डेय के बेंच ने इस मामले की सुनवाई करते हुए पुलिस भर्ती की रोक को हटा दिया गया है।


छतीसगढ़ हाईकोर्ट के जज राकेश मोहन पांडेय ने पुलिस भर्ती पर लगे रोक पर फैसला सुनाते हुए भर्ती पर से रोक हटा दी गई है. अब पुलिसकर्मियों के बच्चों को पुलिस भर्ती पर छूट नहीं मिलेगी। कोर्ट ने पुलिस भर्ती में पुलिस कर्मियों के परिजनों को मिलने वाले छूट को आर्टिकल 14 और 16 का उल्लंघन माना था।


बता दें कि पहले पुलिस के परिजनों को पुलिस भर्ती में छूट दिए जाने की नियम था. जिसे हटा दिया गया है.अब भर्ती में छूट शहीद पुलिस कर्मी के परिजनों को छूट मिलेगी इसके साथ ही नक्सल प्रभावित सुरक्षा कर्मियों के बच्चों को पुलिस भर्ती परीक्षा में छूट मिलेगी।

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