बड़ी राहत: वरिष्ठ अधिवक्ता रामकिंकर के खिलाफ मामला खारिज
बिलासपुर, 26 नवंबर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अधिवक्ता रामकिंकर सिंह के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले को खारिज कर दिया है। यह मामला उनके द्वारा एक व्यक्ति को ऋण दिलाने के लिए कथित रूप से गलत सर्च रिपोर्ट देने से संबंधित था।

हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि रामकिंकर सिंह ने अपने पेशेवर कर्तव्यों का पालन करते हुए रिपोर्ट तैयार की थी और इसमें उनकी कोई गलती साबित नहीं हुई। कोर्ट ने यह भी ध्यान दिलाया कि उन्हें बैंक के पैनल से नहीं हटाया गया, जो यह दर्शाता है कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से निभाई।
रामकिंकर सिंह के हाईकोर्ट अधिवक्ता अंशुल तिवारी ने इस फैसले को न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि यह निर्णय दिखाता है कि किसी भी व्यक्ति को बिना ठोस आधार के दोषी ठहराना संभव नहीं है।
इस फैसले से रामकिंकर सिंह को बड़ी राहत मिली है। उन्होंने न्यायपालिका का आभार व्यक्त करते हुए कहा, “यह न्याय का सम्मान है।”
यह फैसला अधिवक्ता समुदाय और न्यायिक प्रणाली के प्रति लोगों के विश्वास को और मजबूत करता है।



