नाबालिग से रेप के आरोपी की अपील हाईकोर्ट ने खारिज की, 20 साल की सजा बरकरार
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी अभिषेक रात्रे की अपील खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए आरोपी की 20 वर्ष की कठोर सजा पर मुहर लगा दी।
मामला फरवरी 2021 का है, जब रायपुर जिले से 14 वर्ष, 7 महीने और 11 दिनों की एक नाबालिग लड़की लापता हो गई थी। उसकी मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद जांच शुरू हुई। जांच के दौरान पुलिस ने नाबालिग को महाराष्ट्र के अहमदनगर से बरामद किया।
उम्र सत्यापन स्कूल दस्तावेजों के आधार पर किया गया, जबकि चिकित्सकीय एवं फॉरेंसिक जांच से यौन उत्पीड़न के प्रमाण मिले। मामले में भारतीय दंड संहिता और पॉक्सो अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आरोपी को दोषी ठहराया गया था।
हाईकोर्ट ने विचारण न्यायालय के निर्णय को उचित मानते हुए आरोपी की अपील खारिज कर दी, जिससे 20 साल की सजा बरकरार रहेगी।