तहसील उदयपुर के पटवारी नारायण सिंह निलंबित, शासकीय कार्यों में लापरवाही का आरोप

 
अम्बिकापुर/उदयपुर: पटवारी नारायण सिंह निलंबित

तहसील उदयपुर के राजस्व निरीक्षक मंडल उदयपुर के पटवारी हल्का संख्या-8 चैनपुर श्री नारायण सिंह को शासकीय कार्यों में लापरवाही और उदासीनता बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई शासकीय कार्य में कदाचरण के तहत की गई है।


प्राप्त जानकारी के अनुसार, श्री नारायण सिंह ने ग्राम कवलगिरी के कृषक बंधन से रकबा संशोधन के कार्य में लापरवाही दिखाई और एक हजार रुपये की राशि भी ली। उनका यह कृत्य सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के तहत कदाचरण की श्रेणी में आता है, जो शासकीय कार्यों में लापरवाही और उदासीनता को दर्शाता है।


निलंबन की कार्रवाई छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 09 के तहत की गई है। निलंबन अवधि में श्री सिंह का मुख्यालय तहसील कार्यालय उदयपुर निर्धारित किया गया है। इस दौरान उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता भी प्राप्त होगी।

यह कार्रवाई सरकार द्वारा कड़ी निगरानी और अनुशासन बनाए रखने के उद्देश्य से की गई है, ताकि सरकारी कार्यों में पारदर्शिता और दक्षता बनी रहे।

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