नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगाने के मामले में आरोपी के पिता गिरफ्तार

रायगढ़। घरघोड़ा पुलिस ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगाने और शारीरिक शोषण के मामले में फरार चल रहे आरोपी जाफर खान के पिता सहाजुद्दीन खान (60) को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को संरक्षण देने के आरोप में उसके पिता पर भी कानूनी कार्रवाई की गई है। गिरफ्तार आरोपी को न्यायालय में पेश कर रिमांड पर भेज दिया गया है।

घटना 9 मई 2024 की है, जब घरघोड़ा थाना क्षेत्र से एक नाबालिग बालिका के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज कर अपराध क्रमांक 167/2024 के तहत धारा 363 भादंवि में विवेचना शुरू की।
जांच के दौरान 23 दिसंबर 2024 को झारखंड के गढ़वा से गुमशुदा बालिका को आरोपी जाफर खान के घर से बरामद किया गया। इस दौरान आरोपी व उसके परिवार के अन्य सदस्य फरार हो गए थे। बालिका की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए महिला पुलिस अधिकारी द्वारा उसका बयान दर्ज कराया गया और काउंसलिंग की गई।
प्रकरण में पुलिस ने धारा 376(2)(ढ), 342, 34 भादंवि और पॉक्सो एक्ट की धाराएं जोड़ते हुए आरोपियों की तलाश तेज कर दी। जांच के दौरान खुलासा हुआ कि आरोपी जाफर खान ने अपने माता-पिता की मदद से 7 मई से 22 दिसंबर 2024 तक नाबालिग को अपने कब्जे में रखा और उसका शारीरिक शोषण किया।
पुलिस को मिली मुखबिर सूचना के आधार पर 4 फरवरी 2025 को आरोपी के पिता सहाजुद्दीन खान को गढ़वा (झारखंड) से गिरफ्तार किया गया। इसके बाद साक्ष्य अनुरूप धारा 342 को हटाकर 344 भादंवि जोड़ा गया। पूछताछ में सहाजुद्दीन खान ने अपराध स्वीकार कर लिया, जिसके बाद उसे न्यायालय में पेश कर रिमांड पर भेज दिया गया।

एसपी दिव्यांग पटेल के निर्देशन में एडिशनल एसपी आकाश मरकाम और एसडीओपी धरमजयगढ़ सिद्धांत तिवारी के मार्गदर्शन में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। घरघोड़ा थाना प्रभारी रामकिंकर यादव, सहायक उपनिरीक्षक रामसंजीवन वर्मा, विल्फ्रेड मसीह और हमराह स्टाफ की अहम भूमिका रही।
पुलिस अन्य फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है।


