पंचायत चुनाव ड्यूटी में शराब पीकर पहुंचे दो सरकारी कर्मचारी निलंबित

रायपुर। त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2024-25 के दौरान लापरवाही और अनुशासनहीनता को लेकर रायपुर जिले में दो सरकारी कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। इनमें एक प्रधान पाठक और दूसरा लेखापाल शामिल हैं।
शराब के नशे में ड्यूटी पर पहुंचे लेखापाल निलंबित
कृषि उपज मंडी तिल्दा-नेवरा के लेखापाल सियाराम वर्मा को पंचायत चुनाव के दौरान कर्तव्य में लापरवाही और अनुशासनहीनता के आरोप में निलंबित किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, 19 फरवरी 2025 को पंचायत चुनाव के लिए सामग्री वितरण के दौरान परसतराई स्थित स्कूल में वे शराब के नशे में वरिष्ठ अधिकारियों से विवाद करते पाए गए। इसके बाद उनका स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया, जिसमें पुष्टि हुई कि वे नशे में थे। रिटर्निंग ऑफिसर (पंचायत) धरसींवा ने उनके निलंबन की सिफारिश की, जिसे स्वीकार करते हुए जिला प्रशासन ने उन्हें निलंबित कर दिया। निलंबन अवधि में वर्मा का मुख्यालय तहसील कार्यालय तिल्दा-नेवरा रहेगा, और उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा।

प्रधान पाठक परदेशी राम ध्रुव भी निलंबित
इसी तरह, ग्राम मोहमेला, आरंग के प्रधान पाठक परदेशी राम ध्रुव को भी निलंबित किया गया है। पंचायत चुनाव के दौरान 19 फरवरी को परसतराई स्कूल में वे शराब के नशे में ड्यूटी स्थल पर पहुंचे और वरिष्ठ अधिकारियों से बहस करने लगे। उनके भी मेडिकल परीक्षण में शराब के नशे की पुष्टि हुई। रिटर्निंग ऑफिसर धरसींवा ने उनकी निलंबन की अनुशंसा की, जिसे स्वीकार कर जिला प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से निलंबन आदेश जारी कर दिया।
चुनावी कार्यों में अनुशासनहीनता को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। पंचायत चुनाव प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही और अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिला प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि जो भी कर्मचारी चुनाव कार्यों में लापरवाही बरतेंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
रिटर्निंग ऑफिसर (पंचायत) धरसींवा के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि परदेशी राम ध्रुव, प्रधान पाठक ग्राम मोहमेला आरंग द्वारा 19.02.2025 को सामग्री वितरण स्थल मे शराब के नशे मे वरिष्ठ अधिकारी के साथ विवाद करने के कारण निर्वाचन कार्य प्रभावित हुआ। निलंबन अवधि मे परदेशी राम ध्रुव का मुख्यालय विकास खंड शिक्षा अधिकारी आरंग मे नियत किया जाता है। निलंबन अविध मे नियमानुसार उन्हे जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता रहेगी।




