चीफ जस्टिस ने खनिज विभाग को दिया सख्त आदेश , बर्दास्त नहीं किया जायेगा अवैध रेत उत्खनन

बिलासपुर हाईकोर्ट में अवैध रेत उत्खनन पर सख्त रुख अपना कर , खनिज विभाग से जवाब तलब किया ।

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बिलासपुर के अरपा नदी में हो रहे अवैध रेत उत्खनन मामले को गंभीरता से लेते हुए कड़ी नाराजगी जाहिर की है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डबल बेंच ने बुधवार को इस मामले की सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश ने खनिज विभाग की निष्क्रियता पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि पर्यावरण संरक्षण के दावों का कोई अर्थ नहीं रह जाता जब खुलेआम पर्यावरण की अनदेखी हो रही है।

मुख्य न्यायाधीश ने खनिज विभाग के सचिव को शपथपत्र में स्पष्ट जवाब प्रस्तुत करने का आदेश दिया है, जिसमें यह बताया जाए कि अवैध रेत उत्खनन में लिप्त व्यक्तियों पर किस प्रकार की व्यक्तिगत कार्रवाई और जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

अरपा अर्पण महाअभियान समिति और अन्य याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील अंकित पांडे ने 1 जनवरी 2024 से 7 सितंबर 2024 तक के मामलों का कवरिंग मेमो बेंच के सामने पेश किया। इसके अलावा, डबल बेंच ने लोखंडी में हुए अवैध उत्खनन पर भी संज्ञान लिया। इस मामले की अगली सुनवाई 9 दिसंबर को होगी, जहां खनिज विभाग के जवाब की प्रतीक्षा की जाएगी।

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